Bihar Anugrah Anudan Yojana:- बिहार सरकार ने राज्य के नागरिको के कल्याण एंव आर्थिक विकास के लिए एक योजना को आरम्भ किया है। जिसका नाम बिहार अनुग्रह अनुदान योजना है। इस योजना के तहत राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिसके परिवार वाले मृतक पर आश्रित है। तो उनको सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। ताकि मृतक के परिजन अपना जीवन यापन बिना किसी वित्तीय संकट के कर सकेगें। और उनको आर्थिक तंगी का सामना नही करना पड़ेगा। बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत 1 अप्रेल 2016 से लेकर अब तक जितने भी लोगो की शराब पीने से मृत्यु हुई है। उनके परिजनो को Anugrah Anudan Yojana से लाभान्वित किया जाएगा।
प्रिय मित्रो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार अनुग्रह अनुदान योजना मे आवेदन से लेकर लाभ प्राप्त करने तक सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगें। अगर आप भी बिहार राज्य से है। तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

Bihar Anugrah Anudan Yojana 2023
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा नागरिको को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से बिहार सरकार उन सभी नागरिको के परिजनो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन नागरिको की मृत्यु ज़हरीली शराब पीने के कारण अप्रेल 2016 के बाद हुई है। Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत मृतक पर आश्रित परिजनो को आर्थिक सहायता के रूप मे बिहार सरकार द्वारा 4 लाख रूपेय का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 17 अप्रेल 2023 से इस योजना को सम्पूर्ण राज्य मे लागू कर दिया गया है। राज्य के पीड़ित के परिजनो को प्रदान की जाने वाली 4 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता राशी मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। जो आवेदक के बैंक खाते मे भेजी जाएगी।
एक सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रेल 2016 से लेकर 17 अप्रेल 2023 तक जिन लोगो की मृत्यु ज़हरीली शराब पीने से हुई है। उनको किसी भी प्रकार के दस्तावज़ की आवश्यकता नही होगी। लेकिन 17 अप्रेल 2023 के बाद जितने भी नागरिको की मृत्यु ज़हरीली शराब पीने से हुई है। तो उनको पोस्टमास्टर दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तभी वह Anugrah Anudan Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेगें।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना 2023 के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | Bihar Anugrah Anudan Yojana |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार द्वारा। |
सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
राज्य | बिहार। |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | वह नागरिक जिनकी मृत्यु ज़हरीली शरीब पीने से हुई है। |
उद्देश्य | मृतक के परिजनो को अनुदान प्रदान कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। |
लाभ | 4 लाख रूपेय की अनुदान राशी। |
आवदेन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://icdsonline.bih.nic.in/ |
Anugrah Anudan Yojana उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा आरम्भ की गई अनुग्रह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य जहरीली शराब पीने से मृत्यु कर चुके नागरिको के परिजनो को अनुदान प्रदान करना है। ताकि उनको संकट के समय मे किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशी 4 लाख रूपेय है। Bihar Anugrah Anudan Yojana के अन्तर्गत उन नागरिको को लाभान्वित किया जाएगा। जिन नागरिको की मृत्यु 1 अप्रेल 2023 के बाद जहरीली शरीब पीने से हुई है। इसके साथ ही राज्य मे शराब के प्रति लोगो को जागरूक करना है। ताकि लोगो को शराब पीने से बचाया जा सके। इस योजना का लाभ प्राप्त कर मृतक के परिजनो को आर्थिक तंगी का सामना नही करना पड़ेगा। और वह अपना जीवन यापन बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी जीवन व्यतीत कर सकेगें।
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बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा Bihar Anugrah Anudan Yojana को शुरू किया गया है।
- इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की जहरीली शरीब पीने से मृत्यु कर जाता है। तो उसके परिजनो को सरकारी द्वारा वित्तीय सहायता के तौर पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- मृतक के परिजनो को प्रदान की जाने वाली अनुदान राशी 4 लाख रूपेय है।
- यह अनुदान राशी मृतक के आश्रितो के बैंक खाते मे भेजी जाएगी।
- Anugrah Anudan Yojana का लाभ अपने सेवा काल मे मृतक आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एंव अनुबंद आधारित महिला पर्यवेक्षिकाओं के आश्रितो को प्रदान किया जाएगा।
- अनुग्रह अनुदान योजना मृतक के परिजनो को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगी। जिससे उनको वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
- मृतक के परिजनो को इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके बाद उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो माध्यम से स्वीकार किए जाएगें।
- बिहार राज्य मे मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
Bihar Anugrah Anudan Yojana की पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उसी के परिवार को मिलेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु ज़हरीली शराब पीने से हुई है।
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत मृतक के परिवारा का कोई भी सदस्य आवेदन करने हेतु पात्र होगा।
- आवेदन करने के लिए मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य है।
- Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एंव अनुबंद आधारित महिला पर्यवेक्षिका मृतक का परिवार भी आवेदन के लिए पात्र है।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पोस्टमार्टम रिपोट।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- मोबाइल नम्बर।
- ईमेल आईडी।
Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि बिहार राज्य के किसी परिवार मे से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे परिवार को बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के अन्तर्गत 4 लाख रूपेय की वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है। जिसका अनुसरण कर आप आसानी से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले आपको इसके लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- आपके सामने बेवसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।

- होम पेज पर आपको अनुग्रह अनुदान के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको एंट्री ऑफ अनुग्रह अनुदान के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको आवदेन फॉर्म मे मागीं गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन सेव करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
- इस प्रकार आप आसानी से Bihar Anugrah Anudan Yojana के तहत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी ब्लाक या एसडीएम कार्यालय जाना है।
- वहां पर जाकर आपको सम्बन्धित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आपको उसे ध्यानपूर्कव पढ़ना होगा।
- इसके बाद आपको आवदेन फॉर्म मे मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी को जैसे मृतक का नाम, आयु, मृत्यु का दिनांक, एंव आवेदक का नाम, बैंक खाता के जानकारी दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ो को संलग्न करना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म मे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फोटो लगानी है।
- और अंत मे आपको आवेदन पत्र मे अपने हस्ताक्षर करने है।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म सम्बन्धित कार्यालय मे जमा करना है।
- आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। जांच मे ठीक पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत सफलतापूर्वक ऑफलाइन आवेदन कर सकेगें।
सम्पर्क विवरण-
हेल्पलाइन नम्बर-
- 91 85440 45029
- 91 95077 39366
FAQs
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो जाती है। जिसके परिवार वाले मृतक पर आश्रित है। तो उनको सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Bihar Anugrah Anudan Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा मृतक के परिजनो को 4 लाख रूपेय की अनुदान राशी प्रदान की जाएगी।
अनुग्रह अनुदान योजना का संचालन बिहार समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
Anugrah Anudan Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट http://icdsonline.bih.nic.in/ है।
Bihar Anugrah Anudan Yojana का प्रमुख उद्देश्य शराब के प्रति नागरिको को जागरूक करना तथा जिन लोगो की मृत्यु शराब पीने के कारण हुई है। तो उनके परिजनो को वित्तीय सहायता के तौर पर अनुदान प्रदान करना है।