Haryana Asahaya Pension Yojana:- हाल ही मे हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम हरियाणा असहाय पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार हर महीने 1850 रूपेय की वित्तीय सहायता राशी पेंशन के तौर पर प्रदान करेगी। ताकि राज्य के बेसहारा बच्चो को एक निश्चित राशी की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका कल्याण किया जा सके। और उनको सशक्त आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से बेसहारा बच्चो का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा असहाय पेंशन योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगें। अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है। और Haryana Asahaya Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो इस लेख को विस्तारपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

Haryana Asahaya Pension Yojana 2023
हरियाणा सरकार ने हरियाणा असहाय पेंशन योजना को हाल ही मे शुरू किया है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने राज्य के बेसहारा बच्चो को हर महीने आर्थिक सहायता राशी पेंशन रूप मे देने का प्रावधान किया गया है। असहाय पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने असहाय बच्चो को 1850 रूपेय की पेंशन राशी प्रदान करेगी। यह पेंशन राशी सीधे लाभार्थी बच्चो के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
राज्य के उन सभी बच्चो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है। और परिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है। हर महीने पेंशन राशी का लाभ प्राप्त कर असहाय बच्चो को किसी पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। अब वह अपनी हर जरूरत को स्वंय पूरा कर सकेगें। जिससे वह सशक्त व आत्मनिर्भर होगें। यह पेंशन राशी प्राप्त कर वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगें। और अपने भविष्य उज्जवल बना सकेगें।
हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2023 के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | Haryana Asahaya Pension Yojana |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार द्वारा। |
राज्य | हरियाणा। |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के बेसहारा बच्चें। |
उद्देश्य | असहाय बच्चो को प्रतिमाह एक निश्चित राशी पेंशन के रूप मे प्रदान करना। |
पेंशन राशी | 1850 रूपेय प्रतिमाह। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
Haryana Asahaya Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ की गई असहाय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेसहारा बच्चो को पेंशन प्रदान करना है। ताकि राज्य के वह सभी बच्चे जिनका कोई सहारा नही है। पेंशन राशी का लाभ प्राप्त कर अपनी हर आवश्यकता को पूरा कर सके। और उनके किसी दूसरे पर निर्भर नही रहना पड़े। इससे पहले उनको अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। जिससे वह अपराध की ओर अग्रसर होते है।
या बाल मजदूरी को मजबूर हो जाते है। लेकिन अब ऐसा नही होगा क्योकिं अब हरियाणा सरकार बेसहारा बच्चो को हर महीने वित्तीय सहायता के रूप मे 1850 रूपेय की पेंशन राशी प्रदान की जाएगी ताकि राज्य के असहाय बच्चो को अपनी जरूरतो को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। और वे अपनी हर आवश्यकता को खुद ही पूरा कर सकेगें। जिससे वह आत्मनिर्भर व सश्कत होगें। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे भेजी जाएगी।
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हरियाणा असहाय पेंशन योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- हरियाणा असहाय पंशन योजना को बेसहारा बच्चो को सहारा देने के लिए शुरू किया गया है।
- राज्य सरकार हर महीने बेसहारा बच्चो को वित्तीय सहायता देगी।
- इस योजना के माध्यम से असहाय बच्चो को हर महीने 1850 रूपेय की पेंशन दी जाएगी।
- यह पेंशन राशी सीधे लाभार्थी बच्चो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस पेंशन राशी का लाभ प्राप्त कर बेसहारा बच्चे अपनी शिक्षा व अन्य कार्यो के लिए उपयोग कर सकते है।
- Haryana Asahaya Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर किसी बच्चे के पास कोई दस्तावेज़ नही है। तो वह अन्य किसी दस्तावेज के साथ 5 वर्ष तक का हरियाणा का निवासी होने का शपथ पत्र जमा कर सकता है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभार्थी के पास बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- असहाय पेंशन योजना का लाभ 21 वर्ष से कम आयु के बच्चो को ही मिलेगा।
- राज्य के असहाय बच्चो को आर्थिक सहायता देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकेगा।
- और इस योजना को पूरे राज्य मे लागू किया जाएगा। जिससे कि अधिक से अधिक बच्चो को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
Haryana Asahaya Pension Yojana की पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल राज्य के बेसहारा बच्चे ही पात्र होगें।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे के पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपेय से कम होनी चाहिए।
- असहाय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले बच्चो के माता-पिता किसी भी सरकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करते है।
हरियाणा असहाय पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- राशन कार्ड।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साइड फोटो।
Haryana Asahaya Pension Yojana 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के जो कोई भी इच्छुक बालक असहाय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह अंत्योदय सरल केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र सीएससी केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। इसकी सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेन्द्र कुमार ढिल्लो द्वारा दी गई है। पात्र उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। और हर महीने 1850 रूपेय की पेंशन राशी प्राप्त कर सकते है।
FAQs
Haryana Asahaya Pension Yojana का लाभ राज्य के बेसहारा बच्चो को प्राप्त होगा।
असहाय पेंशन योजना माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के बेसहारा बच्चो को हर महीने 1850 रूपेय की पेंशन राशी दी जाएगी।
Asahaya Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से होनी चाहिए। और पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपेय से कम होनी चाहिए।
हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के बेसहारा बच्चो को सहारा देना है। इसके लिए उनको आर्थिक सहायता के रूप मे पेंशन दी जाएगी। ताकि वह अपनी हर आवश्यकता को स्वंय पूरा कर सके। और उनको किसी दूसरे पर निर्भर नही रहना पड़े।