हरियाणा पशुधन बीमा योजना अप्लाई ऑनलाइन | Haryana Pashudhan Bima Yojana Online Registration | पशुधन बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म | Pashudhan Bima Yojana Haryana Status |
हरियाणा राज्य के पशुओं को बीमा कवर मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुओं को बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024
सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना राज्य के पशुपालकों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियां द्वारा पशु की मृत्यु हो जाने पर पशुपालकों को मुआवजा प्रदान करेंगे। जिससे ग्रामीण लोगों को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सके। यह योजना सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की गई है। पशुपालन और दुग्ध विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशी को कवर करने का निर्णय लिया है। Haryana Pashudhan Bima Yojana का लाभ उठाने के लिए गायों भैंसों बैल और ऊंटों के पशुपालकों को 100 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को 25 रुपये का प्रीमियम 3 साल तक जमा करना होगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कराने की आवश्यकता पड़ेगी।
- यह बीमा कवर गायों, भैंसों, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सूअर को प्रदान किया जाएगा।
- पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को वित्तीय हानि होने से बचाया जा सकेगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना का उद्देश्य | पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा प्रदान करना |
योजना का लाभ | पशुओं की मृत्यु होने के बाद ग्रामीण लोगों को वित्तीय हानि से बचाना |
योजना के लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक |
योजना आरंभ होने की तिथि | 29 जुलाई 2016 |
प्रीमियम का भुगतान | 100 रुपये गायों भैंसों बैल ऊंटों के पशुपालकों द्वारा 25 रुपये भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों द्वारा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2714001 |
अधिकारिक वेबसाइट | pashudhanharyana.gov.in |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
पशुओं की मृत्यु होने के बाद भारतीय ग्रामीण लोगों को काफी वित्तीय हानि होती है जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना हरियाणा को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गायों भैंसों बेलूतों के लिए पशुपालकों को 100 रुपये का प्रीमियम प्रदान करना पड़ता है तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को 25 रुपये कॉपी में उम्र 3 साल की अवधि के दौरान चुकाना पड़ता है। जिसके तहत बीमा कंपनियों द्वारा पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा उन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
- इस योजना के माध्यम से यदि पशु की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से पशुपालन आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उनको किसी भी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
पशुधन बीमा योजना हरियाणा के तहत प्रीमियम राशि
इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि कुछ इस प्रकार दे रखी है:-
पशु | प्रीमियम की राशि |
गाय | ₹100 |
भैंस | ₹100 |
बैल | ₹100 |
ऊंट | ₹100 |
भेड़ | ₹25 |
बकरी | ₹25 |
सूअर | ₹25 |
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशि
इस योजना के अंतर्गत मुआवजे की मिलने वाली राशि कुछ इस प्रकार दे रखी है:-
पशु | मुआवजे की राशि |
भैंस | 88,000 रुपये |
गाय | 80,000 रुपये |
घोड़ा | 40,000 रुपये |
भेड़ | 5,000 रुपये |
बकरी | 5,000 रुपये |
सूअर | 5,000 रुपये |
किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
इस योजना में इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ:-
- अगर राज्य में बाढ़ आ जाएं और पशु की मृत्यु हो जाएं ऐसी स्थिति में पशुपालक बीमा क्लेम कर सकता है।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आग लगने के कारण पशु मर जाएँ।
- किसी भी प्रकार के वाहन से टकरा जाए।
- किसी भी प्रकार की दुर्घंट्ना पशु के साथ हुई हो।
- अगर कही नेचुरल प्राकृतिकआपदा आजायें और जानवर मर जाएं ऐसे में आपको पशुधन बीमा योजना का लाभ मिल सकता है।
- यदि किसी पशुपालक का पशु नहर में डूब गया हो तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- Haryana Pashudhan Bima Yojana में किसी भी जानवर की करंट लगने के कारण मौत हो जाए।
- अगर पशु की तबियत ख़राब हो और वह बीमार हो जिसके कारन उसकी मृत्यु हो गयी हो।
Benefits Of Haryana Pashudhan Bima Yojana
इस योजना को लाभ निम्नलिखित हैं:-
- इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए आरंभ किया गया है।
- Pashudhan Bima Yojana Haryana को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया है।
- यदि प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- इस बीमा कवर को पाने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- इस योजना में गायों, भैंसों, घंटियों और ऊंटों के लिए मवेशियों के झुंडों को 100 रुपये और भेड़ बकरियों और सुअर के मवेशियों को 25 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
- पशुधन बीमा योजना हरियाणा के तहत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु पर मुआवजा प्रदान करेंगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के 1 लाख मवेशी पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत आते हैं।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
- पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालक को वित्तीय हानि से बचाया जा सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
- एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की विशेषताएं
राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार दे रखी है:-
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालन खेती करने वाले लोगों के लिए की गई है।
- Haryana Pashudhan Bima Yojana को 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया है।
- इस योजना में पशुओं की प्राकृतिक आपदा या हादसा के कारण मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- यह बीमा कवर प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- इस योजना में गायों भैंसों बेल और ऊंटों के लिए पशुपालकों को 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को 25 रुपये का प्रीमियम प्रदान करना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करेंगी।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 1 लाख मवेशी को कवर किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- हरियाणा पशुधन योजना के माध्यम से वह होने वाले वित्तीय हानि से बचेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से अगर आपको कोई भी कठिनाई है तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं।
- अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवाना होगा।
पशुधन बीमा योजना के तहत पात्रता
वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
- इच्छुक लाभार्थी को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवर शामिल किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के जानवर होने चाहिए।
Important Documents
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज ये है:-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- इनकम सर्टिफिकेट
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-
- आवेदन करने हेतु आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको Download Application Form के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र PDF Format में खुलकर आएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका Name, Mobile Number, Address आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र से सभी Important Documents को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
फीडबैक देने की प्रक्रिया
वह सभी व्यक्ति जो फीडबैक देने चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना अनिवार्य है:-
- फीडबैक देने हेतु आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खोलकर आ जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको Feedback के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपका अपना Name, E-mail ID, Subject आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको Send Button पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप फ़ीडबैक दे पाएंगे।
Contact Information
इस योजना में संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार दे रखा है:-
- हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2714001
- ईमेल आईडी:- dg.ahd@hry.nic.in