Haryana Vivah Yojana: हरियाणा राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए सहायता धनराशि प्राप्त कर उनकी शादी करने में सक्षम रहेंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा विवाह योजना 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Haryana Vivah Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Haryana Vivah Yojana 2024
इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना को हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग जिनके पास अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकार द्वारा 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता धनराशि के रूप में प्रदान की जाएगी। पहले सरकार द्वारा Haryana Vivah Yojana के अंतर्गत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए केवल 41,000 रुपये प्रदान किए जाते थे जिसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य की वह सभी बेटियां जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शादी नहीं कर पा रही हैं उन्हें विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना।
- राज्य की बेटी की शादी अच्छे से हो सकेगी और वह अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजार सकेंगी।
- हरियाणा विवाह योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाए।
- यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
हरियाणा विवाह योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | हरियाणा विवाह योजना 2024 |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों की बेटियां |
योजना का उद्देश्य | बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना |
योजना का लाभ | गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना |
सहायता धनराशि | 51,000 रुपये |
पहले की आर्थिक सहायता | 41,000 रुपये |
फोन नंबर | 01722704244 |
ईमेल आईडी | dbcharyana@gmail.com |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | haryanascbc.gov.in |
हरियाणा विवाह योजना 2024 का उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने बेटियों की शादी करने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे में उन्हें बेटियों की शादी के लिए काफी कर्ज लेना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस धनराशि का उपयोग करके राज्य के गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी कराने में सक्षम रहेंगे।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की बेटी आत्मनिर्भर व सशक्त बने एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
- Haryana Vivah Yojana के माध्यम से गरीब परिवार अपने बेटियों की शादी आसानी से कर सकेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कारगिल जिले के 2003 नागरिकों को मिला हरियाणा विभाग योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ कारगिल जिले के दो हजार तीन नागरिकों को 1 वर्ष की अवधि में प्रदान किया गया। सरकार द्वारा नागरिकों के खातों में 6 करोड़ 30 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाता था परंतु सरकार द्वारा हरियाणा विवाह योजना में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के परिवार को प्रदान किया जाएगा। लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने विवाह की तिथि के 30 दिन के भीतर ही भीतर पंजीकरण करवाना होगा तभी लाभ प्रदान किया जाएगा
- यदि कोई व्यक्ति Haryana Vivah Yojana के तहत पंजीकरण कर आता है तो उपरांत कल्याण विभाग द्वारा शगुन के तौर पर मिठाई का डिब्बा और 1100 रुपये नकद विवाहित जोड़े को प्रदान किए जाएंगे।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा सभी परिवारों को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यान्वित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पहचान पत्रों में परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ अन्य विवरण भी दर्ज होगा जैसे आयु जाती शिक्षा आदि।
2 वर्ष की अवधि में 4284 लाभार्थी हुए लाभान्वित
जैसे कि हम सभी जानते हैं हरियाणा सरकार द्वारा बालिका की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत बालिका की शादी पर पात्रता के अनुसार 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों से Haryana Vivah Yojana के तहत लगभग 4284 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 मैं इन लाभार्थियों के खातों में 7 करोड़ 20 लाख की धनराशि हस्तांतरित की गई थी एवं वर्ष 2020-21 मैं लगभग 6 करोड़ 99 लाख रुपए की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।
- यदि किसी विवाहित जोड़े ने इस योजना के तहत 6 महीने के बाद आवेदन किया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकरण के बाद ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी।
रेवाड़ी जिले के 10 जोड़ों को मिला हरियाणा विवाह योजना का लाभ
हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल द्वारा 7 जून 2021 को रेवड़ी जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान जिले के 10 अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को लगभग 2.5 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। यह धनराशि संयुक्त सावधि जमा के रूप में उन जोड़ों को हस्तांतरित की गई थी। चोरों द्वारा यह राशि केवल 3 वर्ष के बाद ही निकाली जा सकती है। सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सभी अंतर जाती है नवविवाहित जोड़ों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष हुकुम चंद, जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर, तहसील कल्याण अधिकारी अनिल कुमार और अय्यर सिंह, लेखपाल निशा यादव जसवंत भारद्वाज आदि शामिल थे।
1118 लाभार्थियों को पहुंचा हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ
जैसे कि हम सभी जानते हैं लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा कन्यादान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के सारी शर्तें पूरी करने पर लाभार्थियों को 51000 रुपये की राशि शगुन के रूप में मुहैया कराई जाती है। अब तक राज्य के लगभग 1118 पात्र लाभार्थियों को Haryana Vivah Yojana का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इन सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में 3 करोड़ 72 लाख 49 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- परंतु हरियाणा विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन केवल विवाह के छह माह के अंदर अंदर किया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दिव्यांगों को भी मिलेगा विवाह शगुन योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिव्यांगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में ही अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी के द्वारा बताया गया कि सरकार ने हरियाणा विवाह योजना के तहत कुछ संशोधन किए गए थे। इन संशोधन के अनुसार अब इस योजना के तहत विवाहित दंपत्ति में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर उन्हें 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि विवाहित जोड़े में कोई एक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा 31000 रुपये की सहायता धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- दिव्यांग जोड़े को शादी के 1 वर्ष तक स्कीम का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- Haryana Vivah Yojana के तहत पात्रता के अनुसार दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा विवाह योजना के तहत अनुदान धनराशि
सरकार द्वारा इस योजना के तहत धन राशि किस्तों में अलग-अलग वर्ग के हिसाब से मुहैया कराई जाती है। अलग-अलग वर्गों के हिसाब से धनराशि कुछ इस प्रकार है:-
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, विधवा/ तलाकशुदा/ निराश्रित महिला/ अनाथ लड़कियां- इन वर्ग की बालिकाओं को 41,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 36000 रुपये शादी के के समय पर दिए जाएंगे और 5000 रुपये शादी के छह माह तक विवाह पंजीकरण पत्र जमा करने पर दिए जाएंगे।
- खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि- इस योजना के तहत खिलाड़ी महिलाओं को 31000 रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी।
- विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी पर- इस वर्ग की बालिकाओं की शादी पर लगभग 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। कुल राशि में से 46,000 रुपये लड़की के विवाह से पहले या विवाह के बाद प्रदान किए जाएंगे और 5,000 रुपये शादी के 6 महीने के भीतर ही प्रदान किए जाएंगे।
- बीपीएल/ सामान्य/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति- राज्य के में सभी लोग जो पीपीएल सम्माननीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के परिवार में है और जिनके पास 2.5 एकड़ से कम पैसे योग्य भूमि है उन्हें 11000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी जिसमें से 10000 रुपये विवाह के समय दिए जाएंगे और 1,000 रुपये विवाह के 6 महीने के भीतर ही प्रदान किए जाएंगे।
Conditions To Get Benefits Of Haryana Vivah Yojana
- हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसके तहत यह घोषित किया जाएगा कि उसने पहले कभी किसी अन्य सरकारी विभाग से लाभ नहीं प्राप्त किया है और ना ही आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
- अब तक के पास लगभग 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।
- साथ ही साथ लाभार्थी को घोषणा करनी होगी कि वह विवाह के 6 महीने की अवधि में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- यह प्रमाण पत्र सहायक निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- यदि किसी कारणवश व्यक्ति प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे भविष्य में किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- विवाहित जोड़े में दोनों की आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावे फॉर्म में प्रस्तुत होनी चाहिए।
- लाभ उठाने के लिए मधु की आयु 18 वर्ष एवं वर्ग की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा विवाह योजना के तहत पात्रता
- उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- एवं लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- उम्मीदवार परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला पूर्ण विवाह के लिए कर सकती हैं।
कन्यादान योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- दुल्हन और दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा विवाह योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन करने हेतु आपको हरियाणा कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Welfare Schemes के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको State Schemes के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको सबसे ऊपर वाले विकल्प यानी Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Application Form के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- यहां आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा।
- लॉगइन पेज पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
Offline Procedure To Apply For Vivah Shagun Yojana
- ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आपको हरियाणा कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Welfare Schemes के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको State Schemes के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको सबसे ऊपर वाले विकल्प यानी Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Application Form PDF के विकल्प पर क्लिक करना है।
- आपके सामने पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
- आप इस फाइल को डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने हैं।
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको यह अंत्योदय केंद्र में जाकर जमा कर देना है।
- अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आपको इस योजना के तहत लाभ मुहैया कराया जाएगा।
यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- यूजर लॉगइन करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको User Login के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है जैसे Username, Password तथा Captcha Code।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार यूजर लॉगइन कर पाएंगे।
डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया
- डिपार्टमेंटल लोगिन करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको Login के सेक्शन में देखना है।
- यहां पूछी गई सभी जानकारी जैसे Username, Password तथा Captcha Code दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप डिपार्टमेंटल लॉगिन कर पाएंगे।
पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- पॉलिसी डाउनलोड करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको Miscellaneous के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको Policies के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार पॉलिसी का चयन कर सकते हैं।
- चयन करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- और साथ ही साथ इसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं।
घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- घोषणा पत्र डाउनलोड करने हेतु आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करना है
- स्क्रोल करने के बाद आपको Download Undertaking के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ-साथ आप इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
काम पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- काम पर्ची डाउनलोड करने हेतु आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करना है
- स्क्रोल करने के बाद आपको Download Work Slip के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इमेज खुलकर आएगी।
- इसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन/ रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको BRAP के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको Registration/ Renewal Granted Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आएगा।
- इस प्रकार आप डैशबोर्ड देख सकते हैं।
इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको BRAP के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको Inspection Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आएगा।
- इस प्रकार आप डैशबोर्ड देख सकते हैं।
यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- यूसेज डैशबोर्ड देखने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको BRAP के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको Usage Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको यूसेज डैशबोर्ड प्राप्त हो जाएगा।
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
- ग्रीवेंस दर्ज करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको E Services के सेक्शन मैं देखना है
- यहां आपको Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको Add Complaint के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे शिकायत प्रकार, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, गांव, नाम, ई-मेल और मोबाइल नंबर।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना।
- इस प्रकार आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर पाएंगे।
कंप्लेंट ट्रेक करने की प्रक्रिया
- कंप्लेंट ट्रेक करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको E Services के सेक्शन मैं देखना है
- यहां आपको Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको शिकायत संख्या दर्ज करनी है।
- शिकायत संख्या दर्ज करने के बाद आपको Track के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने शिकायत स्टेटस खुलकर आ जाएगा।
सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने हेतु आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने पर पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको Miscellaneous के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको Citizen Charter के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको Citizen Charter के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- इसमें आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- एवं इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं।
संपर्क करें
- संपर्क करने हेतु आपको आपको श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
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- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे Act, Subject, Name, Email, Phone, Documents, Comments दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आप संपर्क कर पाएंगे
Contact Information
- Department Address:- the Welfare of scheduled caste and backward classes department, 30 days building, 1st Floor, Sector 17c, Chandigarh
- Tel- 01722704244, ext- 0221
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