Himachal Pradesh Sahara Yojana:- जैसा कि हम जानते हैं कि आज के इस प्रदुषित वातावरण में रहने के कारण मनुष्य बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इन बीमारियों का इलाज कराना बहुत ही महंगा होता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने आम नागरिकों और गरीब वर्ग के लोगों के Himachal Pradesh Sahara Yojana की शुरुआत की है। स्क इस योजना के अंतर्गत सरकार गंभीर और जानलेवा बीमारियों के लिए पीड़ित नागरिको को प्रति महीने कुछ धनराशि प्रदान करेगी। जिसके द्वारा वह अपना इलाज करा सकें और रोग मुक्त हो सके।
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये लेख पूरा पढ़े क्योंकि आज हम आपको इस लेख के द्वारा हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के बारे में बताएंगे इस योजना का मुख्य विचार, उद्देश्य, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे आप हमारे लेख को पूरा और ध्यानपूर्वक पढ़े है।

Himachal Pradesh Sahara Yojana
इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब वर्ग के लोगों को हर माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार बीमारी से पीड़ित लोगों प्रति माह ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत पार्किंसन, घातक कैंसर, पैजामैट्रिक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी हेमोफिलिया और थैलेसीमिया आदि जैसी विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित रोगी आवेदन कर सकते हैं। क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगी जो किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप अक्षम करता है वह भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने 12 संस्थानों को शामिल किया था। इस योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत लोगों को लाभार्थी किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से लोगों को घातक रोगों से लड़ने के लिए सामाजिक सुरक्षा मिलेंगी जिससे इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगे।
सहारा योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्य विचार
योजना का नाम | Himachal Pradesh Sahara Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश की गई | हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा |
कब शुरू की गई | 11 सितंबर 2020 को |
लाभार्थी | गरीब वर्ग के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग |
साल | 2023 |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | आनलाइन ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sahara.hpsbys.in/Home/Default |
सहारा योजना उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है धातक बीमारियों से पीड़ित गरीब वर्ग के रोगियों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह इलाज के दौरान होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके और उन की आर्थिक परेशानी में कमी ला सके।
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Himachal Pradesh Sahara Yojana का लाभ और विशेषताएँ
- इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने की है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब वर्ग के लोगों को हर माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार बीमारी से पीड़ित लोगों प्रति माह ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत पार्किंसन, घातक कैंसर, पैजामैट्रिक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी हेमोफिलिया और थैलेसीमिया आदि जैसी विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित रोगी आवेदन कर सकते हैं।
- क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगी जो किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप अक्षम करता है वह भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने 12 संस्थानों को शामिल किया था।
- इस योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत लोगों को लाभार्थी किया जा चुका है।
- एचआईवी एड्स रोगियों को सरकार प्रतिमाह 1500 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार सर्जिकल कैंसर और स्तन कैंसर की समस्या से पीड़ित रोगियों के लिए मोबाइल वैन की सुविधा प्रदान करेगी।
सहारा योजना एचपी के पात्रता मापदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास अपनी बिमारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
- आवेदक के पास अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- बीमारी पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- सरकारी पेंशन भोगी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बिमारी के इलाज के रिकॉर्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
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सहारा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आप दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम था स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जा कर इस योजना के लिए आवेदन पत्र लेना होगा। इस के बाद आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करके के बाद फॉर्म को संबंधित कर्मचारी के पास जमा कराना।
सहारा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको इस योजना का आवेदन पत्र दिखाई देगा आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- अब आपके आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारीयों को भरना होगा।

- इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों का अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र अपने नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में जमा कराना होगा।
Himachal Pradesh Sahara Yojana से जुड़े कुछ सवाल एवं उनके जवाब
Ans 1 – इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने की।
Ans 2 – इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।