Kabir Antyeshti Anudan Yojana:- बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल परिवार के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से Kabir Antyeshti Anudan Yojana संचालित की जा रही है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है चाहे वह किसी भी आयु का हो। तो ऐसे परिवारों को बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार राज्य में यदि ऐसे परिवार है जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि इसके लिए आप को यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।

Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2023
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे परिवारों को बिहार सरकार द्वारा 3000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशि मृतक के संबंधी या रिश्तेदारों को प्रदान की जाती है। ताकि गरीब परिवारों को स्वजन की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) करने में मदद मिल सके। Kabir Antyeshti Anudan Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों को 15,000 रूपए की राशि पहले से ही पांच अनुदान के भुगतान हेतु भेज दिए जाते है। ताकि जरूरत पड़ने पर पंचायत द्वारा नागरिकों को राशि प्रदान की जा सके। इसके अलावा नगर निगम को 90,000 रूपएकी राशि, नगर परिषद में 60,000 रूपए की राशि और नगर पंचायत को 30,000 रूपए की राशि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही प्रदान कर दी जाती है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता हैं। बिहार सरकार द्वारा पहले इस योजना के तहत मृतक के परिवार को 1,500 रूपए की राशि प्रदान की जाती थी। जिसे अब बढ़ाकर 3000 रूपए कर दी गई है। Kabir Antyeshti Anudan Yojana का लाभ ऐसे परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा। जो राज्य में 10 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना Key Highlights
योजना का नाम | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
लाभ | 3000 रूपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://esuvidha.bihar.gov.in/ |
Kabir Antyeshti Anudan Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा Kabir Antyeshti Anudan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार एवं बीपीएल परिवार के नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को 3000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। क्योंकि राज्य में ऐसे बहुत से नागरिक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
और उनके परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है। तो उनके पास अंत्येष्टि करने के लिए भी पैसे नहीं होते है। जिस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल परिवार को 3000 रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। मृतक के परिवार वाले यह सहायता राशि प्राप्त कर अपने परिवार के सदस्य का दाह संस्कार कर सकेंगे।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत राज्य के ऐसे परिवारों को बिहार सरकार द्वारा 3000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है।
- सरकार द्वारा यह राशि मृतक के संबंधी या रिश्तेदारों को प्रदान की जाती है। ताकि गरीब परिवारों को स्वजन की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) करने में मदद मिल सके।
- बिहार सरकार द्वारा पहले इस योजना के तहत मृतक के परिवार को 1,500 रूपए की राशि प्रदान की जाती थी। जिसे अब बढ़ाकर 3000 रूपए कर दी गई है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ ऐसे परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा। जो राज्य में 10 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।
- Kabir Antyeshti Anudan Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता हैं।
- मृतक के परिवार वाले यह सहायता राशि प्राप्त कर अपने परिवार के सदस्य का दाह संस्कार कर सकेंगे।
- सरकार द्वारा नगर निगम को 90,000 रूपएकी राशि नगर परिषद में 60,000 रूपए की राशि और नगर पंचायत को 30,000 रूपए की राशि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही प्रदान कर दी जाती है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों को 15,000 रूपए की राशि पहले से ही पांच अनुदान के भुगतान हेतु भेज दिए जाते है।
- ताकि जरूरत पड़ने पर पंचायत द्वारा नागरिकों को राशि प्रदान की जा सके।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदककर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत यही परिवार पात्र होंगे। जो बिहार राज्य में 10 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
- Kabir Antyeshti Anudan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको पंचायत कार्यालय जाना होगा।
- वहां जाकर आपको कार्यालय अधिकारी से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- और साथ ही आपको इस फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म पंचायत कार्यालय में ही जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन पूर्ण हो जाने के निश्चित दिनों बाद आप को कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत आर्थिक राशि प्रदान कर दी जाएगी।