Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana: आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार इस देश की बेटी के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस देश की बेटी का विकास और उसका जीवन सरल बनाना होता है। हमारी राज्य और केंद्र सरकार पुत्री के विवाह के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू करती है। आज हम आपको इसी तरह की एक योजना के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
यदि आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कृपया आप हमारा इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की बेटी के विवाह के समय पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस आर्थिक सहायता से उसके माँ बाप को अपनी बेटी के विवाह के समय पर किसी भी प्रकार का क्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस धनराशि को डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इस योजना से प्रदेश की बेटी के जीवन स्तर में सुधार आएगा और साथ ही वह अपने परिवार पर बोझ नहीं रहेंगी। जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत अपनी बेटी को लाभ दिलवाना चाहता है तो विवाह के समय उसकी बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के मुख्य विचार
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
किसके द्वारा पेश की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
किसके द्वारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की बेटी |
उद्देश्य | बालिका के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 2 लाख रुपये |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
साल | 2023 |
अधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार शुरू की गई Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का उद्देश्य मध्य प्रदेश की बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस धनराशि से उसके माँ बाप उसकी शादी का खर्च आसानी से उठा सकेंगे। और साथ ही उसके माँ बाप को किसी भी प्रकार का क्षण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकेंगे।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लाभ और विशेषताएं
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरूआत की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की बेटी के विवाह के समय पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस आर्थिक सहायता से उसके माँ बाप को अपनी बेटी के विवाह के समय पर किसी भी प्रकार का क्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा।
- Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana से प्रदेश की बेटी के जीवन स्तर में सुधार आएगा और साथ ही वह अपने परिवार पर बोझ नहीं रहेंगी।
- जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत अपनी बेटी को लाभ दिलवाना चाहता है तो विवाह के समय उसकी बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मापदंड
- जो भी बेटी Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ लेना चाहती है वह मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- यदि बेटी के परिवार को किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त होती है तो बेटी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- बेटी का पिता या उसके परिवार में से कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी के कार्ड की छायाप्रति
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने जिला के कलेक्टर/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालय में जाना होगा।
- वहाँ जाकर आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच कर दे।
- आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा कराना होगा।
- अब आपकी M.P Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana से जुड़े कुछ सवाल एवं जवाब
Ans 1 – Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
Ans 2 – सरकार Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करेगी।