मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Online Application Form | मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पंजीकरण | Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2024 |
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसे मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो कोरोनावायरस से पीड़ित हैं सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana 2024
इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संचालित किया गया है। Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana के अंतर्गत वह लोग जिन्होंने कोरोनावायरस के कारण अपने परिवार वालों को खोया है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। कोरोनावायरस के कारण परिवार के मुख्य की मृत्यु के पश्चात उनके बच्चों एवं उनकी पत्नी को जीवन व्यतीत करने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं एवं अनाथ बच्चे आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल में 1 लाख की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ 18 वर्ष की आयु होने तक लाभार्थी को 25 सो रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- बालक या बालिका की आयु पूर्ण होने के पश्चात ₹500000 की आर्थिक सहायता भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत विधवा महिला एवं अनाथ बच्चों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
मुख्यमंत्री | श्री अशोक गहलोत जी |
योजना का उद्देश्य | कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना |
योजना का लाभ | विधवा महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा |
योजना के लाभार्थी | विधवा महिला एवं बच्चे |
योजना का राज्य | राजस्थान |
पेंशन की राशि | 15 सो रुपये प्रतिमाह |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | covidinfo.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत एक बहुत ही खतरनाक महामारी से जूझ चुका है जिसे कोरोनावायरस के नाम से जाना जाता है। कोरोनावायरस के कारण लोगों ने अपने अपनों को खोया है किसी ने अपने पिता को खोया किसी ने अपने पति को खोया जिसके कारण बहुत सी महिलाएं विधवा हुई और बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा विधवा महिला एवं बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना को विधवा महिला एवं उनके बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना का लाभ उठाकर लाभार्थी अपना जीवन सुखमल तरीके से व्यतीत कर पाएंगे।
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
- इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा ले।
सीधा बैंक खाते में प्राप्त होगी वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जो सहायता विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को प्रदान की जाएगी वह सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लाभार्थियों को Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए दी गई पात्रता के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। विधवा महिलाओं को पेंशन भी दी जाएगी। इस पेंशन की राशि 15 सो रुपए होगी। यह राशि लाभार्थियों को प्रतिमा प्रदान की जाएगी। इस राशि का लाभ उठाकर लाभार्थी अपने जीवन को सरलता से व्यतीत कर सकेंगे एवं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाकर दर्जे के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे वह अपनी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे।
विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे 2500 रुपये
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान और राज्य के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के नागरिक अपनी सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं हम अपना जीवन को सरलता से व्यतीत कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से नागरिकों को बहुत ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी साथ ही साथ विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का मूल्य 25 सो रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के साथ-साथ विधवा महिलाओं को तत्काल आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकार
कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित हैं:-
- मृतक के प्रमाण के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत हैं।
- जिला कलेक्टर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, सहायक निर्देशक, बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं सहायता अधिकारी आदि का सहयोग संबंधित सूची तैयार करने में लिया जा सकता है।
- मृत्यु का प्रमाणन करने में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान के अंतर्गत आर्थिक सहायता की सूची
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता निम्नलिखित है:-
आर्थिक सहायता | तत्काल आवश्यकता के लिए प्रत्येक बालक एवं बालिका को ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।प्रत्येक बालक एवं बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 500000 रुपये की एकमुश्त राशि भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।लाभ की राशि अनाथ बालक)बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। |
शैक्षणिक/अन्य सहायता | अनाथ हुए बालक/बालिका को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय/ छात्रावास/ विद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाएगी।वह सभी छात्राएं जो कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश प्रदान किया जाएगा।वह सभी छात्र जो कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं उनको आवास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत प्राथमिकता से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। |
विधवा महिला के लिए आर्थिक सहायता | महिला (विधवा) को 100000 रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।प्रतिमा 1500 रुपये की पेंशन भी विधवा महिला को प्रदान की जाएगी। |
विधवा महिला के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता | 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।प्रति वर्ष 2000 रुपये की राशि प्रति बालक/ बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि के लिए प्रदान की जाएगी। |
राजस्थान कोरोना सहायता योजना की चयन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:-
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चिन्हीकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- चिन्हित किए गए लाभार्थियों का प्रमाणन करने के पश्चात सात दिवस के भीतर भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपलब्ध राशि से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त/निर्देशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- भुगतान की कार्यवाही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में की जाएगी।
- पात्र लाभार्थियों के खाते में लाभ की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
- अनाथ बालक/ बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चे के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा।
- विधवा महिला एवं उनके बच्चे के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के खाते में किया जाएगा।
Benefits Of Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan
इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-
- इस योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य सरकार द्वारा पुराना से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान किया जाएगा।
- बालक या बालिका की आयु पूर्ण होने के पश्चात ₹500000 की आर्थिक सहायता भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan के माध्यम से एकमुश्त राशि एवं प्रतिमाह पेंशन लाभार्थियों को दी जाएगी।
- 1500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन भी इस योजना के माध्यम से विधवा महिला को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत तत्काल आवश्यकता के लिए बालक/बालिका को ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालक/बालिका को ₹2500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
- विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रति वर्ष ₹2000 की राशि प्रति बालक/ बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि के लिए प्रदान की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की विशेषताएं
इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना सरकार द्वारा कोरोनावायरस से हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए शुरू की गई है।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अनेक सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की जाएंगी।
- Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan का लाभ उठाकर लाभार्थी अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत उन बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनके परिवार के मुखिया की मौत कोरोनावायरस की वजह से हुई है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमा पेंशन भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत विधवा महिलाओं के बालक बालिकाओं को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- जब वह बच्चे अपनी 18 साल की उम्र को पूरा कर लेते हैं, तो उस समय उन्हें ₹500000 की धनराशि भी सरकार के द्वारा दी जाएगी।
- लाभार्थियों के बैंक खाते में इस योजना की राशि उनको प्राप्त हो जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को पात्रता के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- इच्छुक लाभार्थी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं।
Rajasthan Zila Navachar Nidhi Yojana
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत पात्रता
वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
- केवल राजस्थान में रहने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जो महिला विधवा हो गई है और वह दूसरा विवाह कर लेती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण के आधार पर कोरोनावायरस के कारण मृत्यु होने पर अनाथ बालक, बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चों योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- यदि विधवा महिला खुद किसी राजकीय सेवा में हूं तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अनाथ हुए बालक या बालिका एवं विधवा महिलाओं के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में जाना आवश्यक होगा।
- यदि महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है उनको पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Important Documents
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को दिए गए चरणों का पालन करना:-
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछ गई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको इस फॉर्म के साथ सभी मुख्य दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
- अब आपको सबमिट कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।